तीस हजारी कोर्ट में बिभव की जमानत पर सुनवाई पूरी, स्वाति मालीवाल ने भी रखे तर्क; अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

बिभव के अधिवक्ता ने तर्क दिया उनके पास बैठक के लिए कोई Appointment नहीं था और उनके आने की कोई सूचना नहीं थी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने कहा क्या कोई इस तरह से प्रवेश कर सकता है यह CM का आधिकारिक आवास है

तीस हजारी कोर्ट में बिभव की जमानत पर सुनवाई पूरी, स्वाति मालीवाल ने भी रखे तर्क; अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
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New Delhi News-: बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की जमानत याचिका पर सुनवाई में हिस्सा लेने स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) दिल्ली (Delhi) की तीस हजारी कोर्ट पहुंची। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन (N Hariharan) ने कहा कि यह जमानत याचिका विचार योग्य है। यह सही अदालत है जिसके पास जमानत याचिका पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है।  वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि पीए विभव कुमार सीएम (CM) आवास पर मौजूद नहीं थे, तब वह स्वाति मालीवाल सीएम आवास की ओर चली गईं।

वरिष्ठ हरिहरन ने पीड़ित के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि गैर इरादतन हत्या का अपराध बनाने के लिए पुलिस के पास कोई सामग्री नहीं है। उन्होंने कहा कि डीवीआर पुलिस ने जब्त कर लिया है, जो मेरी शिकायत में नहीं है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने सीसीटीवी में गड़बड़ी की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके पास बैठक के लिए कोई अप्वाइंटमेंट नहीं था और उनके आने की कोई सूचना नहीं थी। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने कहा कि, "क्या कोई इस तरह से प्रवेश कर सकता है, यह सीएम का आधिकारिक आवास है। तब उन्हें (स्वाति मालीवाल) सुरक्षाकर्मियों ने रोका था। स्वाति ने कहा कि क्या वे एक सांसद को इंतजार कराएंगे? 

स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में अपना बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बयान दर्ज करने के बाद आप नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। मुझे बीजेपी का एजेंट कहा गया। उनके पास एक बड़ी ट्रोल मशीनरी है, उन्होंने मशीनरी को पंप किया है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, आरोपी को पार्टी के नेता मुंबई ले गये। यदि इस आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा होगा। मालीवाल ने कहा, वह (बिभव) कोई साधारण आदमी नहीं हैं। वह मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

एन हरिहरन ने कहा, "कृपया उस स्थान को देखें, जहां कथित घटना हुई थी, जहां कई लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस जगह पर ऐसी घटना कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि घटना के तीन दिन बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई, जबकि स्वाति खुद महिलाओं के खिलाफ अन्याय को लेकर मुखर रही हैं। इलाके में कई अस्पताल हैं, लेकिन उन्हें मेडिकल के लिए एम्स ले जाया गया, क्यों?

अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने कहा कि वह (स्वाति मालीवाल) आरोपी को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रही थी। एफआईआर में देरी के मुद्दे पर एपीपी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को पूरी घटना का खुलासा नहीं किया था। इसके बाद भी पुलिस अधिकारी ने घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने से कतराती हैं

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