नैनीताल में 1 अगस्त से बड़ा बदलाव! मॉल रोड पर हॉर्न बजाया तो लगेगा जुर्माना

नैनीताल में 1 अगस्त 2026 से नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू होगी। मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाने पर जुर्माना लगेगा, नो-पार्किंग ज़ोन बनाया जाएगा और फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

नैनीताल में 1 अगस्त से बड़ा बदलाव! मॉल रोड पर हॉर्न बजाया तो लगेगा जुर्माना
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उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में 1 अगस्त 2026 से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है। दरअसल, कुमाऊं मंडल के आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में शहर को शांत, सुरक्षित और जाम मुक्त बनाने के लिए कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। जिसमे सबसे बड़ा फैसला मॉल रोड को लेकर लिया गया है। बता दे, 1 अगस्त से मॉल रोड पर किसी भी वाहन का अनावश्यक हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वही नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।


सिर्फ हॉर्न ही नहीं, पार्किंग व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। तल्लीताल डांठ से लेकर हनुमानगढ़ी बेंड तक पूरे क्षेत्र को नो-पार्किंग ज़ोन बनाया जाएगा। सड़क किनारे वाहन खड़े मिलने पर चालान के साथ वाहन हटाने की कार्रवाई की जाएगी ताकि ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके।


परिवहन विभाग और पुलिस संयुक्त अभियान चलाकर ऐसे सरकारी और निजी वाहनों की जांच करेंगे, जिन वाहनों के पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें तत्काल सीज किया जाएगा। इसके अलावा निजी वाहनों से अवैध रूप से टैक्सी संचालन करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। वही प्रशासन बायपास को आधुनिक पिकनिक पार्क के रूप में विकसित करेगा, जहां पर्यटकों के लिए शौचालय, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

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