अब नैनीताल में हॉर्न बजाया तो फंसे!  1 अगस्त से सख्त नियम

नैनीताल की शांति और प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए 1 अगस्त 2026 से मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अब नैनीताल में हॉर्न बजाया तो फंसे!  1 अगस्त से सख्त नियम
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नैनीताल की शांत और प्राकृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, अब 1 अगस्त 2026 से मॉल रोड क्षेत्र में वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू किया जाएगा। बता दे, जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें पुलिस, परिवहन, नगर पालिका और अन्य विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन का कहना है कि नैनीताल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का प्रमुख पर्यटन स्थल है और मॉल रोड उसकी पहचान का अहम हिस्सा है। ऐसे में वाहनों के हॉर्न से होने वाला ध्वनि प्रदूषण न केवल पर्यावरण बल्कि पर्यटकों के अनुभव को भी प्रभावित करता है।


वही निर्देशों के अनुसार मॉल रोड और आसपास के क्षेत्रों में ‘नो हॉर्न जोन’ के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। 24 जुलाई से 31 जुलाई तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें एनसीसी, एनएसएस और युवा भारत के स्वयंसेवक भी शामिल होंगे। इसके अलावा, मॉल रोड क्षेत्र में स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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