उत्तराखंड में 69 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई !

देहरादून शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 69 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के बाद पात्रता पूरी न करने वाले शिक्षकों को हटाया गया।

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देहरादून से शिक्षक भर्ती मामले में 69 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वही अपर शिक्षा निदेशक के अनुसार, हाईकोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला दे चुका है, जिसके बाद पात्रता पूरी न करने वाले इन शिक्षकों को सेवा से हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि इनमें 10 शिक्षक रुद्रप्रयाग जिले के हैं, जबकि अन्य शिक्षक उधमसिंह नगर, पौड़ी, पिथौरागढ़ और टिहरी जिलों से संबंधित हैं। वही सेवा समाप्ति के साथ ही इन शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से भी हटा दिया गया है। बता दे, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक अश्विनी चौधरी ने जानकारी दी कि साल 2018-19 की इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 15 अभ्यर्थियों ने रुद्रप्रयाग जिले में आवेदन किया था। इनमें से पांच ने बाद में पदभार ग्रहण नहीं किया, जबकि शेष शिक्षकों की सेवाएं अब समाप्त कर दी गई हैं। नियमों के अनुसार, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास स्नातक में गणित विषय होना और कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक था। हालांकि, 69 अभ्यर्थियों ने पात्रता पूरी किए बिना आवेदन कर दिया था . जिसके बाद इनके खिलाफ मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट ने आदेश दिया कि शिक्षा विभाग इनके आवेदन और नियुक्ति को अंतिम फैसले के अधीन रखे। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है।

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