हल्द्वानी के इस पार्षद की कुर्सी गई! चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे

हल्द्वानी से निर्वाचित पार्षद राजेंद्र सिंह जीना का निर्वाचन अदालत ने निरस्त कर दिया है। नामांकन के दौरान आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने को कोर्ट ने गंभीर मानते हुए चुनाव रद्द कर दिया।

हल्द्वानी के इस पार्षद की कुर्सी गई! चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे
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हल्द्वानी की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, यहाँ नगर निगम के एक पार्षद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने न सिर्फ उनका चुनाव रद्द कर दिया है बल्कि आगामी उपचुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। बता दे हल्द्वानी में नगर निगम के तल्ली बमौरी वार्ड से निर्वाचित पार्षद राजेंद्र सिंह जीना का निर्वाचन अदालत ने निरस्त कर दिया है। वही नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने अपने फैसले में संबंधित सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। जहां अदालत ने पाया कि राजेंद्र सिंह जीना ने नामांकन दाखिल करते समय अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की जानकारी चुनाव आयोग के समक्ष नहीं दी थी। कोर्ट ने इसे निर्वाचन प्रक्रिया में गंभीर चूक मानते हुए "भ्रष्ट आचरण" की श्रेणी में रखा है।


इसी आधार पर अदालत ने उनका चुनाव रद्द करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि तीन महीने के भीतर तल्ली बमौरी वार्ड में दोबारा चुनाव कराया जाए। सबसे अहम बात ये है कि अदालत ने साफ कर दिया है कि इस उपचुनाव में राजेंद्र सिंह जीना उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकेंगे।


कोर्ट के फैसले के बाद तल्ली बमौरी वार्ड की सीट आधिकारिक तौर पर रिक्त हो गई है। हालांकि राजेंद्र सिंह जीना के पास इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का कानूनी विकल्प अभी भी मौजूद है।

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