उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आज बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अतिक्रमण मामले में अवमानना नोटिस भेजने के आदेश जारी किए हैं।
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय(Uttarakhand High Court) ने आज बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल (District Magistrate Anuradha Pal) और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह(Encroacher Vikram Singh) को अतिक्रमण मामले में अवमानना नोटिस (contempt notice) भेजने के आदेश जारी किए हैं। अवमानना संबंधी एक याचिका में वरिष्ठ न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी(Senior Justice Manoj Kumar Tiwari) की एकलपीठ ने ये नोटिस जारी किया ।
जिसमे उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई जिसमें कहा गया कि बागेश्वर की लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) की जमीन पर अतिक्रमण (Encroachment) कर मॉल बनाया जा रहा है जिस को 26 अगस्त 2023 को प्रशासन न्यायालय को बताकर सील कर दिया। लेकिन इन दिनों उस भवन का एकबार फिर निर्माण शुरू हो गया। जिसमे बागेश्वर(Bageshwar) निवासी याचिकाकर्ता कवि जोशी(Petitioner Kavi Joshi) के अधिवक्ता डी.के.जोशी (Advocate D.K.Joshi) ने बताया कि उन्होंने न्यायालय की अवमानना कर कार्य की जानकारी न्यायालय के सामने रखी |