मिलावटी खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई, दो मामलों में 3.60 लाख का जुर्माना

बागेश्वर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मामलों में कुल 3 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है...

मिलावटी खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई, दो मामलों में 3.60 लाख का जुर्माना
JJN News Adverties

बागेश्वर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मामलों में कुल 3 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दरअसल खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि टमेटो केचप के एक नमूने की जांच में गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन पाया गया। साथ ही जांच में केचप में पल्प की मात्रा निर्धारित मानकों से कम मिली। इस मामले में निर्माता पर 3 लाख रुपये और डिस्ट्रीब्यूटर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
वहीं दूसरे मामले में अमूल UHT treated toned मिल्क के नमूने में SNF की मात्रा निर्धारित मानकों से कम पाई गई। साथ ही इस पर निर्माता और विपणनकर्ता पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
इतना ही नहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ कहा है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं जांच में मिलावट या गुणवत्ता संबंधी अनियमितता मिलने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

JJN News Adverties