36 लाख के गबन में डाकपाल दोषी! अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा

बागेश्वर के सिमगड़ी डाकघर में 36 लाख के गबन मामले में डाकपाल दोषी करार। अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई। 59 खाताधारकों से धोखाधड़ी और फर्जी पासबुक का खुलासा।

36 लाख के गबन में डाकपाल दोषी! अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा
JJN News Adverties

बागेश्वर से डाकघर में हुए लाखों रुपये के गबन मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल, करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी डाकपाल को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

बता दे, मामला सिमगड़ी शाखा डाकघर का है, जहां साल 2024 में खाताधारकों ने वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की थी। वही शिकायत मिलने के बाद डाक विभाग ने जांच कराई तो शुरुआती जांच में करीब सात लाख रुपये की कमी सामने आई। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो मामला और बड़ा निकला।

जांच में पता चला कि आरोपी डाकपाल ने 18 फर्जी पासबुक तैयार कर 59 खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी की। बाद में सामने आए तथ्यों के अनुसार कुल गबन की रकम करीब 36 लाख रुपये तक पहुंच गई।

वही मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान और 47 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए।

सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है।

JJN News Adverties