To ensure harmonious celebration of Holi in Champawat district, the District Magistrate issued orders to close liquor shops by 5:00 pm on March 26.
चंपावत (Champawat) जिले में सौहार्दपूर्वक होली मनाए जाने को लेकर जिला अधिकारी (District Magistrate) ने 26 मार्च को शाम 5:00 बजे तक मदिरा की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए | चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे (District Magistrate Navneet Pandey) की ओर से होली पर्व पर शान्ति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर जिले में 25 मार्च को मैदानी क्षेत्र में और 26 मार्च को पहाड़ी क्षेत्रों के सभी मदिरा अनुज्ञापनो को रंग खेलने के दौरान सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक बंद रखने के आदेश दिए हैं।
साथ ही इस दौरान जिले के सभी बार ,सैन्य कैंटिनो आदि में भी मादक पदार्थ (Drugs) की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। जिसके चलते शराब बंदी के दौरान बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई छूट या प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।यही नहीं आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम(Excise Act) के अंतर्गत कठोर कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।