देहरादून की एटीएस कॉलोनी में मारपीट और दहशत फैलाने के आरोपों के बाद प्रशासन ने बिल्डर पुनीत अग्रवाल को गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया।
देहरादून में एक बार फिर प्रशासन का सख्त चेहरा देखने को मिला है। सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में रहने वाले बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे छह महीने के लिए देहरादून से जिला बदर कर दिया है।
दरअसल, मामला डीआरडीओ में काम करने वाली वैज्ञानिक हेम शिखा और उनके परिवार से जुड़ा है। आरोप है कि 13 अप्रैल को आरोपी ने परिवार के साथ मारपीट की थी, जिसमें एक व्यक्ति का कान का पर्दा तक फट गया। इतना ही नहीं, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ अभद्रता और धमकी देने के आरोप भी सामने आए।
इसके बाद कॉलोनी के लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराई गई। जांच में कई लोगों ने आरोपी के व्यवहार को डर और दहशत फैलाने वाला बताया। पुलिस रिकॉर्ड में भी आरोपी के खिलाफ पहले से पांच मुकदमे दर्ज पाए गए।
जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को “गुंडा” घोषित कर दिया। अब वह बिना अनुमति अगले छह महीने तक देहरादून में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
प्रशासन का कहना है कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे।