कोर्ट के आदेश पर युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उसकी महिला मित्र और सहायक बैंक प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है | मृतक के पिता काफी दिनों से थाने के चक्कर काट रहे थे।
कोर्ट(court) के आदेश पर युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उसकी महिला मित्र और सहायक बैंक प्रबंधक(Assistant Bank Manager) के खिलाफ मुकदमा(Case) दर्ज किया गया है | मृतक के पिता काफी दिनों से थाने के चक्कर काट रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जिस पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें अधिवक्ता बिक्रम पुंडीर और बीना लखेड़ा के जरिए हरिकिशन भट्ट ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। पीड़ित का आरोप है कि पिछले साल 25 नवंबर की रात को उनका बेटा मुकुल भट्ट दिल्ली जाने के लिए घर से निकला था। अगले दिन सुबह उन्होंने उसे फोन किया तो पुलिस कर्मियों ने उठाया और कहा कि उनके बेटे की मौत हो गई । उन्होंने बताया कि मोहकमपुर(Mohkampur) में हनुमान मंदिर के पास ट्रेन से कटने से मुकुल की मौत हुई है। मुकुल की काल डिटेल चेक की गई तो उसने अंतिम बार सहस्रधारा (Sahasradhara) में रहने वाली अपनी महिला मित्र और सहायक प्रबंधक के साथ बात की थी।
एक ही दिन में मुकुल ने अपनी मित्र को 25 से अधिक बार फोन किया था। जिस पर उसके पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने दोनों के उत्पीड़न(Harassment) के कारण आत्महत्या की या दोनों ने उसे ट्रेन के आगे फेंककर हत्या की। उन्होंने पुलिस से मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की और तमाम सबूत भी उपलब्ध कराए, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। जिस पर वे कोर्ट की शरण में गए।