उत्तराखंड में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कठोर कदम उठाया है। पूरे राज्य में दिसंबर महीने तक के लिए रासुका लागू कर दी गई है.
देहरादून. उत्तराखंड में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कठोर कदम उठाया है। पूरे राज्य में दिसंबर महीने तक के लिए रासुका लागू कर दी गई है। जिसके लिए तहत सभी जिलाधिकारियों के अधिकार भी बढ़ा दिए हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अनुमति के बाद सोमवार को अपर सचिव रिधिम अग्रवाल ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में रासुका लगाई गई है. सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा तीन की उपधारा दो में जिलाधिकारियों को प्राप्त अधिकार प्रयोग करने की छूट दे दी है.
यह आदेश एक अक्तूबर से 31 दिसंबर तक फिलहाल जारी रहेगा। आपको बता दें दो दिन पहले यूपी के लखीमपुरी खीरी में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान किसानों को रौंदने की घटना सामने आई थी. जिसके बाद उत्तराखडं सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे प्रदेश में रासुका लगाने का फैसला लिया है. जिसके लिए सभी पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है।