उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्रों का नामांकन करने में विफल रहने और विभाग को अपनी अल्पसंख्यक स्थिति साबित नहीं करने पर सन वैली स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है।
Recognition of school canceled for violating rules here in Uttarakhand:- उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्रों का नामांकन करने में विफल रहने और विभाग को अपनी अल्पसंख्यक स्थिति साबित नहीं करने पर सन वैली स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत ने बताया कि साल 2023 में आरटीई अधिनियम के तहत सन वैली स्कूल में नामांकन के लिए औसतन 25 छात्रों को सूचीबद्ध (25 students listed) किया गया था। हालाँकि इन 25 छात्रों के माता-पिता ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संपर्क किया और बताया कि स्कूल ने आरटीई अधिनियम के तहत उनके बच्चों का नामांकन नहीं किया है।
आपको बात दें इस सूचना के बाद आयोग ने शिक्षा विभाग और सन वैली स्कूल के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। इस बैठक में स्कूल ने दावा किया कि उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है, इसलिए उन्हें RTI अधिनियम के तहत छात्रों का नामांकन करने का अधिकार नहीं है। हालाँकि, स्कूल अपनी अल्पसंख्यक स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में विफल रहा। रावत ने कहा कि आरटीई अधिनियम के तहत छात्रों का नामांकन करने के संबंध में सन वैली स्कूल के अधिकारियों ने लगातार चेतावनियों की उपेक्षा जिसके चलते करीब एक साल बीत जाने के बाद शिक्षा विभाग ने हाल ही में स्कूल की मान्यता रद्द करने का विकल्प चुना है। साथ ही उन्होंने कहा की वर्तमान में लगभग 2000 छात्र वहां पढ़ रहे हैं। ऐसे में छात्रों के भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए विभाग ने 2025-2026 के सत्र में नामांकन के लिए देहरादून में 19 निजी स्कूलों की पहचान की है |