रेरा का सख्त फैसला, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले बताने होंगे बैंक अकाउंट

देहरादून में रेरा ने बड़ा फैसला लेते हुए बिल्डरों के लिए बैंक खातों की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य किया। नए नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी और खरीदारों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी।

रेरा का सख्त फैसला, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले बताने होंगे बैंक अकाउंट
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देहरादून से रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां रेरा ने खरीदारों के हित में सख्त और अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब किसी भी आवासीय परियोजना को शुरू करने से पहले प्रमोटर्स को अपने बैंक खातों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी

रेरा के नए अध्यक्ष नरेश सी मठपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। नए नियमों के तहत बिल्डरों को परियोजना से जुड़े बैंक खातों के नंबर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अखबारों में प्रकाशित कराने होंगे। इसके अलावा परियोजना स्थल पर लगाए गए बोर्ड, होर्डिंग और ब्रॉशर में भी इन खातों की जानकारी देना अनिवार्य होगा, ताकि खरीदार सही खाते में ही भुगतान कर सकें और धोखाधड़ी की संभावना कम हो।

वहीं रेरा ने एक रिजर्व फंड बनाने का भी निर्णय लिया है, जिसमें खरीदारों से मिलने वाली राशि का एक हिस्सा जमा किया जाएगा। इस फंड की रकम परियोजना पूरी होने के पांच साल तक नहीं निकाली जा सकेगी।

फिलहाल, रेरा का मानना है कि इन नए नियमों से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और घर खरीदारों के हितों को मजबूत सुरक्षा मिलेगी।

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