विशेष न्यायाधीश पोक्सो अर्चना सागर ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये मामला दो साल पुराना है
The accused of raping a minor in Uttarakhand has been sentenced to 20 years of imprisonment:- विशेष न्यायाधीश पोक्सो अर्चना सागर ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये मामला दो साल पुराना है जब एक युवक ने देहरादून रेलवे स्टेशन पर किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया था।
इस बारे में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि 1 मार्च 2022 को एक परिवार मथुरा से मसूरी घूमने आया था। 3 मार्च को मसूरी घूमने के बाद परिवार मथुरा लौटने के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसी दौरान परिवार में शामिल किशोरी सामान लेने के लिए रेलवे स्टेशन से बाहर गई थी। जब वो काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने जीआरपी थाने में केस दर्ज कराया। बता दें पुलिस की जांच में पता चला कि किशारी को मथुरा का रहने वाला युवक जबरदस्ती रेलवे स्टेशन से दिल्ली ले गया। किशोरी ने कोर्ट में बताया कि वो आरोपी को चार साल से जानती थी। आरोपी ने नाम बदलकर उससे दोस्ती की और जबरन दुष्कर्म कर उसके अश्लील फोटो खींचे | जिन्हें दिखाकर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था और रेल्वे स्टेशन से जबरन उसे दिल्ली ले जाकर वहाँ उसके साथ फिर से दुष्कर्म किया |