बीते 4 दिनों के युवाओ के धरना प्रदर्शन के बाद अब एक अच्छी खबर सामने आ रही है
Latest Uttarakhand News : देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून हुआ लागू : बीते 4 दिनों के युवाओ के धरना प्रदर्शन(Demonstration) के बाद अब एक अच्छी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बीते दिन लागू हो गया है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 पर मुहर लगा दी। राजभवन में 24 घंटे के भीतर ये कदम उठाया गया। बता दे अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, बता दे इस अध्यादेश में दोषियों के विरूद्ध सख्त प्रावधान किए गए हैं। चलिए जानते है कुछ मुख्य प्रावधान
यदि कोई व्यक्ति, प्रिटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा तथा दस करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वही, यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षडयंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10 करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए तीन वर्ष के कारावास व न्यूनतम पांच लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि वह परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम दस वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
फिलहाल अब देखना ये होगा आखिर नकल विरोधी कानून आने के बाद उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा के घोटाले में कितना परिवर्तन देखने को मिलता है।