हल्द्वानी में हिट एंड रन कानून को लेकर बढ़ रहा आक्रोश  देखिए क्या है ट्रक यूनियन के लोगों की बात

हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान को लेकर पूरे देश में हड़ताल चल रही है , कालाढूंगी में भी ट्रक यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन के चालकों ने प्रदर्शन कर विरोध व्यक्त कर हिट एंड रन कानून को हटाए जाने की मांग की

हल्द्वानी में हिट एंड रन कानून को लेकर बढ़ रहा आक्रोश  देखिए क्या है ट्रक यूनियन के लोगों की बात
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हिट एंड रन कानून(hit and run law) के नए प्रावधान को लेकर पूरे देश में हड़ताल(Strike) चल रही है , वहीं अब कालाढूंगी(Kaladhungi) में भी ट्रक यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन (Truck Union Welfare Association) के चालकों ने प्रदर्शन कर विरोध व्यक्त कर हिट एंड रन कानून को हटाए जाने की मांग की।जानकारी के मुताबिक देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023(Indian Judicial Code 2023) में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है |

वहीं सोमवार को कालाढूंगी में भी वन डिपो के सामने ट्रक चालकों (truck drivers) ने अपने वाहनों को खड़ा कर  हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स (Transporters) ने कहा कि गरीब चालक कहा से 7 लाख भरेगा जबकि कोई भी चालक जानकर कभी भी कोई दुर्घटना नही करता। जाने अंजाने में अगर दुर्घटना हो गई तो उसके लिए केंद्र सरकार की ओर से कठोर कानून बनाया गया है। जो बिल्कुल सही नही है। इस दौरान सभी ने पुराने कानून को ही लागू किए जाने की मांग की। वही बसों का संचालन मिला जुला रहा जिस कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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