हल्द्वानी में व्यापारियों को बड़ी राहत ,दुकानें तोड़ने का आदेश इतने दिन के लिए निरस्त

हल्द्वानी में चौड़ीकरण की जद में आ रही शहर के 101 दुकानों को तोड़े जाने का मामला में व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।अब हाइकोर्ट ने दुकान स्वामियों को 10 दिन का समय दिया है।

हल्द्वानी में व्यापारियों को बड़ी राहत ,दुकानें तोड़ने का आदेश इतने दिन के लिए निरस्त
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हल्द्वानी में चौड़ीकरण की जद में आ रही शहर के 101 दुकानों को तोड़े जाने का मामला में व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।अब हाइकोर्ट (High Court) ने दुकान स्वामियों को 10 दिन का समय दिया है।

जिसके चलते अब ये कार्रवाई 10 दिन तक स्थगित हो गई है। जिला प्रशासन ने नैनीताल रोड (Nainital Road) के चौड़ीकरण के लिए सिंधी चौराहे से रोडवेज तक और मंगलपड़ाव (Mangal Padav) तक कई सरकारी अतिक्रमण हटाया था। सड़क के दोनों ओर स्थित 101 दुकान, भवन, प्रतिष्ठान, एक धार्मिक स्थल के स्वामियों और प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने को कहा था लेकिन कुछ व्यापारियों और निजी प्रतिष्ठान स्वामियों ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। वहीं हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गठित कमेटी ने 92 लोगों को अतिक्रमणकारी माना था। बीते दिन भी आक्रोशित व्यापारी नगर निगम (Nagar Nigam) पहुंचे जहां उन्होंने प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया साथ ही उन्होंने कहा था कि व्यापारी बाजार बंद कर प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे , ऐसे में आज व्यपरियों को हाइकोर्ट की तरफ से थोड़ी राहत जरूर मिली है ।

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