हल्द्वानी के रहने वाले युवक की महिला मित्र और उसके साथी ने घूमने के बहाने भीमताल क्षेत्र में ले जाकर जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी।
हल्द्वानी के रहने वाले युवक की महिला मित्र और उसके साथी ने घूमने के बहाने भीमताल क्षेत्र में ले जाकर जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल (Judge Harish Kumar Goyal) की कोर्ट ने भीमताल क्षेत्र में हल्द्वानी के इंदिरानगर के नाजिम की गोली मारकर हत्या के मामले में अभियुक्त अमरीन निवासी इंद्रानगर, बड़ी मस्जिद के पास, थाना बनभूलपुरा और राधेश्याम शुक्ला निवासी कुल्यालपुरा वाल्मीकि कालोनी, नवाबी रोड को दोषी करार दिया है। दोनों अभियुक्तों को आज सजा सुनाई जाएगी |
जानकारी के अनुसार घटना दो जनवरी 2020 को हेयर पिन बैंड (Hair Pin Band) काठगोदाम, भीमताल रोड चंदा देवी मंदिर के पास की है | इंद्रानगर निवासी वाजिद अली खान ने पुलिस (Police) में तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई नाजिम अली खान को अमरीन अपने साथ ले गई थी। उसे फोन पर सूचना मिली कि नाजिम को गोली मार दी गई है | पुलिस ने इस मामले में अमरीन और राधेश्याम शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया | जांच में सामने आया की साजिश के तहत दो जनवरी 2020 को दोपहर ढाई बजे अमरीन, नाजिम को अपने साथ भीमताल घुमाने ले गई और पीछे से राधेश्याम शुक्ला बाइक से आया। तीनों लोग जब हेयर पिन मोड़ के पास पहुंचे तो राधेश्याम ने अपने साथ लाए तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी और उसके घरवालों को बताया कि नाजिम का एक्सीडेंट हो गया है।