Banbhoolpura News: हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण(haldwani railway emncroachment) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार अब खत्म हो गया है। supreme court ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
Banbhoolpura News: हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण(haldwani railway emncroachment) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार अब खत्म हो गया है। supreme court ने high court के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बुलडोजर चलाए जाने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि आने वाली 8 तारीख को हल्द्वानी के banbhoolpura में बुलडोजर चलना था लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार(uttarakhand government) और रेलवे को नोटिस जारी किया है।
अतिक्रमण हटाओ अभियान पर अब अगली 7 फ़रवरी तक रोक लगा दी है। जी हां 7 फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बनभूलपुरा के लोगो को काफी राहत मिली है। कई दिनों से वे लोग अपने घरो को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। वही अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे के बाद उन्हें काफी ख़ुशी हुई है और बनभूलपुरा क्षेत्र में ख़ुशी का माहौल है।
और अब वे लोग आगे की लड़ाई साथ मिल कर ऐसे ही लड़ने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उन्हें उम्मीद दिलाई है और अब वो अपने घरो को बचाने के लिए आगे भी ऐसे ही डटे रहेंगे।