Haldwani News: हल्द्वानी की 44 दुकानों पर चली प्रशासन की जेसीबी, हाईकोर्ट से मिली थी 30 नवंबर तक की मोहलत !

वन विभाग ने एचएन इंटर कॉलेज की बाउंड्री वॉल से सटी 44 अवैध दुकानों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस थमाया था जिसे आज प्रशासन की टीम ने जेसीबी चलाकर ध्वस्त करा दिया

Haldwani News: हल्द्वानी की 44 दुकानों पर चली प्रशासन की जेसीबी,  हाईकोर्ट से मिली थी 30 नवंबर तक की मोहलत !
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Haldwani: वन विभाग(Forest department) ने एचएन इंटर कॉलेज(HN Inter College) की बाउंड्री वॉल से सटी 44 अवैध दुकानों(44 illegal shops) को अतिक्रमण(Encroachment) हटाने के लिए नोटिस थमाया था, जिसे आज प्रशासन की टीम ने जेसीबी चलाकर ध्वस्त करा दिया इस बीच लोगों की अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से हल्की बहस भी हुई मगर प्रशासन ने किसी की एक न सुनी। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह(City Magistrate Richa Singh) के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अतिक्रमण ध्वस्त कराया शनिवार की देर सायं वन विभाग ने दुकानें खाली करने को लेकर मुनादी भी कराई थी। इसके बाद अतिक्रमणकारियों ने खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि वन विभाग की तराई केंद्रीय वन डिवीजन(Terai Central Forest Division) ने हरिदत्त नित्यानंद(Haridatt Nityananda) इंटर कॉलेज को लीज पर कुल 12.23 एकड़ जमीन दी थी।

 

 

लीज में शर्त थी कि भूमि का उपयोग सिर्फ शिक्षण के लिए ही होगा। वर्ष 1990-91 में लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ,कॉलेज की बाउंड्री से सटी वन भूमि पर अवैध ढंग से दुकानें बना दी गईं। फिर देखते ही देखते 44 दुकानें बन गईं इनमें मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, मोबाइल रिचार्ज, सब्जी, मीट, फोटो स्टेट आदि की दुकानें बन गईं वन विभाग ने 5.23 एकड़ भूमि की लीज निरस्त कर कॉलेज प्रबंधन से वन भूमि से वैध व अवैध कब्जे हटाकर भूमि को वन महकमे के सुपुर्द करने को पत्र लिखा। इसके बाद मामला सिटी मजिस्ट्रेट, जिला कोर्ट और हाईकोर्ट तक पहुंचा। जहां वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। बाद में दुकानदारों ने हाईकोर्ट(High Court) में अर्जी दाखिल कर 31 अक्टूबर तक की मोहलत मांगी थी। बाद में फिर से प्रार्थना पत्र सौंपकर 30 नवंबर तक की मोहलत मांगी। इधर, एक नवंबर को वन विभाग ने नोटिस जारी कर 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे।

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