उपभोक्ता फोरम ने विशाल मेगामार्ट पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है साथ ही याचिकाकर्ता को इस कारण हुई मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपए और वाद व्यय के लिए 2 हजार रुपए देने का देश भी दिया है,
Haldwani News : हल्द्वानी के विशाल मेगा (Vishal Megamart) मार्ट को समान खरीदने के बाद उसे लेजाने के लिए दिए जाने वाले थेले के लिए अतिरिक्त पैसे वसूलना भरी पड़ गया है, जिसको लेकर उपभोक्ता फोरम (consumer forum) ने विशाल मेगामार्ट पर 50 हजार रुपए (50 thousand rupees) के जुर्माना लगा दिया है साथ ही याचिकाकर्ता को इस कारण हुई मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपए और वाद व्यय के लिए 2 हजार रुपए देने का देश भी दिया है, नैनीताल जिला उपभोगता विवाद प्रतितोष आयोग ने नैनीताल निवासी याचिकाकर्ता अधिवक्ता नितिन कार्की की याचिका को सुनने के बाद हल्द्वानी के विशाल मैगामार्ट पर सामान के साथ थैला न देकर रुपये वसूलने पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
दरअसल अधिवक्तक नितिन कार्की ने 22 अक्टूबर 2019 को जिला उपभोगता विवाद प्रतितोष आयोग में एक वाद दायर कर कहा था कि उन्होंने 17 सितंबर 2019 को हल्द्वानी के विशाल मैगामार्ट से कुछ सामान खरीदा था। उन्होंने बताया कि उनके सामान के बिल के साथ कैरी बैग की कीमत भी जोड़ी गई थी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा का उलंघन है जिसमें की उनको कैरी बैग खरीदने के लिए साफ तौर पर मजबूर किया गया दिखता है।
याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करने के बाद उपभोगता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जैसवाल, सदस्य विजय लक्ष्मी थापा और लक्ष्मण सिंह रावत ने अपने आदेश में कहा है कि उनकी नजरों में विशाल मैगामार्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और अनुचित व्यापारिक व्यवहार” का अनुसरण किया है, जिसके लिए विशाल मैगामार्ट के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी और प्रबंधक पर संयुक्त रूप से 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। न्यायालय की तरफ से ये भी कहा गया है की इस आदेश के डेढ़ महीने के अंदर आयोग के कार्यालय कोष में धनराशि जमा कराई जाए।