परिवहन विभाग सख्त, स्कूल-कॉलेजों को जारी किए नए सुरक्षा निर्देश!!

हल्द्वानी में बढ़ते सड़क हादसों के बीच परिवहन विभाग ने नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत के स्कूलों व कॉलेजों के लिए सख्त सड़क सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं।

परिवहन विभाग सख्त, स्कूल-कॉलेजों को जारी किए नए सुरक्षा निर्देश!!
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हल्द्वानी में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत के सभी सरकारी व निजी स्कूलों और महाविद्यालयों के लिए नए सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दे संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा) अरविंद पांडे ने स्पष्ट किया है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन से आने वाले छात्रों को संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही 18 साल से कम आयु के विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी।

इतना ही नहीं विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि PTA बैठकों के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करें और नाबालिग बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन न देने के लिए प्रेरित करें। साथ ही संस्थानों को प्रतिदिन प्रार्थना सभा और विशेष जागरूकता सत्र आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।इसके अलावा स्कूल बसों और अन्य वाहनों के फिटनेस, परमिट, बीमा, टैक्स, प्रदूषण प्रमाणपत्र और चालकों के लाइसेंस का नियमित सत्यापन सुनिश्चित करने के साथ स्पीड लिमिट डिवाइस, जीपीएस, सीसीटीवी, ऑपरेशन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स जैसे सुरक्षा उपकरणों की समय-समय पर जांच करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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