हल्द्वानी..आखिर क्यों जजी कोर्ट में लगी धारा 163, भारी पुलिस बल तैनात !

उत्तराखण्ड बार काउंसिल चुनाव के मद्देनज़र जजी कोर्ट में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। 

हल्द्वानी..आखिर क्यों जजी कोर्ट में लगी धारा 163, भारी पुलिस बल तैनात !
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उत्तराखण्ड बार काउंसिल (Bar Council) चुनाव के मद्देनज़र हल्द्वानी के जजी कोर्ट (Judge court) में स्थापित मतदान केंद्र पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी (City Magistrate A.P. Bajpai) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। 

                     ये आदेश मतदान कार्य समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा । प्रशासन को आशंका है कि चुनाव के दौरान अवांछनीय तत्व अशांति या अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है साथ ही बीते दिन जिले के कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं | मतदान केंद्र (Polling Station) से 200 मीटर की परिधि में बिना अनुमति 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक है | नारेबाजी, लाउडस्पीकर,पोस्टर-बैनर और भड़काऊ भाषण प्रतिबंधित रहेगा | लाठी-डंडा, हथियार या अग्निशस्त्र लेकर चलने पर रोक। अफवाह फैलाने और पर्चे वितरण पर प्रतिबंध है | मतदान ड्यूटी में तैनात कर्मियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रवेश नहीं होगी | मतदान स्थल के 200 मीटर दायरे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर भी रोक है | वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय होगा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र जजी कोर्ट परिसर और आसपास भारी पुलिस (Police) बल तैनात किया गया है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके |

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