उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में चल रहे सड़क चौड़ीकरण मामले में सुनवाई के बाद सुनवाई जारी रखते हुए 2 दिसम्बर की अगली तारीख तय की है।
Haldwani News:- उत्तराखंड उच्च न्यायालय(Uttarakhand High Court) ने हल्द्वानी में चल रहे सड़क चौड़ीकरण(
road widening) मामले में सुनवाई के बाद सुनवाई जारी रखते हुए 2 दिसम्बर की अगली तारीख तय की है।
बता दे हल्द्वानी में ट्रैफिक को सुविधाजनक और सुगम बनाने के लिए मंगल पड़ाव से रोड़वेज बस स्टेशन(Roadways Bus Station) तक रोड के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसमें ध्वस्तीकरण के खतरे की जद में आए व्यपारियो की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए खण्डपीठ ने पूर्व में दिए अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। जहाँ न्यायालय ने सरकार और नगर निगम से ये बताने को कहा है कि रोड चौड़ीकरण के मानक क्या थे, उसका पालन किया गया या नही ?
आपकों बता दे कि हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों और व्यापारियों ने उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को खुद हटाने को कहा था।
बता दे प्रार्थनापत्र में आगे कहा है कि 20 अगस्त को माननीय उच्च न्यायलय ने जनहित याचिका(Public interest ) को निस्तारित करते हुए कहा गया कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है, तो वे उचित फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करें। लेकिन शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना नहीं गया, जबकि वो नगर निगम को चालीस पचास साल से किराया देते आये हैं। ये दुकानें नगर निगम ने खुद व्यवसाय करने के लिए उन्हें आवंटित की थी। पूर्व में हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा कि रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे सभी अतिक्रमणकारियों(encroachers) को हटाया जाए क्योंकि अतिक्रमण से आये दिन यहां पर जाम लगा रहता है।