गौला/कोसी समेत इन नदियों में चैनलाइज़ की मांग को लेकर सुनवाई

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नंधौर नदी समेत बरसात के दौरान हो रहे भूकटाव और बाढ़ से नदियों के मुहाने अवरुद्ध होने के कारण अबादी क्षेत्रों में जल भराव, भू-कटाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की

गौला/कोसी समेत इन नदियों में चैनलाइज़ की मांग को लेकर सुनवाई
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Haldwani News:- उत्तराखंड उच्च न्यायालय(Uttarakhand High Court) ने नंधौर नदी(Nandhor River) समेत बरसात के दौरान गौला(Gaula), कोसी(Koshi), गंगा(Ganga), दाबका(Dabka) में हो रहे भूकटाव(earthquake) और बाढ़ से नदियों के मुहाने अवरुद्ध होने के कारण अबादी क्षेत्रों में जल भराव, भू-कटाव को लेकर दायर जनहित याचिका(Public interest litigation) पर सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी(Chief Justice Ritu Bahri) और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल(Justice Rakesh Thapliyal) की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई सितंबर माह के लिए तय की है।  सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता भुवन पोखरिया ने स्वयं खड़े होकर न्यायालय को बताया कि पिछली तारीख पर न्यायालय ने याची की आर.टी.आई.के प्रश्नों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। राज्य सरकार ने इसके लिए न्यायालय से समय मांगा जिसपर न्यायालय ने अगली सुनवाई सितंबर के लिए तय की है. मामले के अनुसार हल्द्वानी के चोरगलिया(Chorgaliya) निवासी भुवन चन्द्र पोखरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखंड में बारिश की वजह से नदियां उफान में  आती हैं और नदियों के मुहाने अवरुद्ध होने के कारण बाढ़ और भूकटाव होता है। इसके चलते आबादी क्षेत्र मे जलभराव(Water logging) हो रहा है। नदियों के उफान पर होने के कारण हजारों हैक्टेयर वन भूमि, पेड़, सरकारी योजनाएं बह गई है।नदियों का चैनलाइज नही होने के कारण नदियों ने अपना रुख आबादी की तरफ कर दिया है। जिसकी वजह से उधम सिंह नगर(Udham Singh Nagar), हरिद्वार(Haridwar), हल्द्वानी(Haldwani), रामनगर(Ramnagar), रुड़की(Roorkee), देहरादून(Dehradun) में बाढ़ की स्थिति उतपन्न हो गयी है। बाढ़ से कई पुल बह गए है। आबादी क्षेत्रों में बाढ़ आने का मुख्य कारण सरकार की लापरवाही है।सरकार ने नदियों के मुहानों पर जमा गाद, बोल्डर, मलुआ को नही हटाना है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि सरकार ने उच्च न्यायलय के आदेश दिनांक 14 फरवरी 2023 का पालन नही किया गया। जिसकी वजह से प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति उतपन्न हुई है।उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार सम्बंधित विभागों को साथ लेकर नदियों से गाद, मलुवा बोल्डर हटाकर उन्हें चैनलाइज करे। ताकि बरसात में नदियों का पानी बिना रूकावट के बह सके।  

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