हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कोई राहत नहीं दी।
हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगे (Banbhulpura riots) के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक (Abdul Malik) और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कोई राहत नहीं दी। अदालत ने आरोपियों को सत्र न्यायालय (Court of Session) में जाने का निर्देश दिया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। सरकार ने आरोपियों पर दंगे की साजिश का आरोप लगाया है जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था।
हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक,अब्दुल मोइद और मोहम्मद जहीर की जमानत याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने आरोपियों को फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई के लिए एक महीने बाद की तारीख तय की है | गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ सत्र न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए आरोपियों को जमानत के लिए फिर से सत्र न्यायालय में जाना चाहिए जबकि आरोपियों की ओर से कहा गया कि सत्र न्यायालय के बजाय खंडपीठ इस प्रकरण में सुनवाई करे। साथ ही उन्होंने मांग की फिलहाल उन्हे डिफॉल्ट जमानत दी जाए, मामले में तय समय पर पुलिस ने चार्जशीट दायर नहीं की।