Uttarakhand News: उत्तराखंड परिवहन निगम(uttarakhand transport corporation) ने एक नया नियम जारी किया है। इस नियम के तहत अब यात्री रोडवेज बसों में ज्यादा सामान लेकर गए तो उन्हें ज्यादा किराया देना होगा।
Uttarakhand News: उत्तराखंड परिवहन निगम(uttarakhand transport corporation) ने एक नया नियम जारी किया है। इस नियम के तहत अब यात्री रोडवेज बसों(roadways buses) में ज्यादा सामान लेकर गए तो उन्हें ज्यादा किराया देना होगा।
मैदानी क्षेत्रों में यात्रा करने पर यात्री अपने साथ 20 किलो और पर्वतीय मार्गों पर 25 किलो तक का सामान निशुल्क ले जा सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास इससे अधिक वजन वाला सामान हुआ तो आपको वजन के हिसाब से अतिरिक्त किराया(bus fare) देना होगा।
परिवहन निगम ने सामान के वजन के किराये की दरें जारी कर दी हैं इसके तहत घरेलू सामान(household items) जैसे अटैची, छोटा संदूक, बैग और बिस्तर आदि के लिए 20 और 25 किलो निशुल्क का नियम लागू होगा। इसके अलावा कार्यालय कुर्सी, डाईनिंग कुर्सी, फोल्डिंग बेड और सिलाई मशीन का वजन 25 किलो तक होने पर सवारी के किराये का 25 प्रतिशत अतिरिक्त किराया और 50 किलो तक वजन होने पर सवारी के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त किराया देना होगा।
परिवहन निगम ने ये भी साफ़ कर दिया है कि एक बस में अधिकतम पांच क्विंटल सामान ही लादा जा सकेगा। गैस सिलिंडर, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, शराब की बोतल, चमड़ा, मीट, अंडा, सीमेंट, सरिया और पेंट आदि ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। और यात्रा के दौरान अगर कोई सामान नष्ट हो जाता है तो उसके लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा।