हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में दो आरोपियों ने अदालत में सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।
हल्द्वानी के बहुचर्चित बनभूलपुरा हिंसा मामले में मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब मामले के आरोपी जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब ने एडीजे प्रथम की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बतादे की अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। दरअसल, हाल ही में Supreme Court of India ने नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा दी गई डिफॉल्ट जमानत को रद्द कर दिया था। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उत्तराखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दोनों आरोपी मंगलवार को अदालत में पेश हुए, जहां अभियोजन पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखीं। जिसके बाद सुनवाई में अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गौरतलब है कि बनभूलपुरा हिंसा मामला प्रदेश की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल रहा है और इस मामले में लगातार न्यायिक व प्रशासनिक कार्रवाई जारी है।