Nainital News: नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के अपर जिला न्यायाधीश से मांगा स्पष्टीकरण !

हल्द्वानी की न्यायालय से एक ही मामले में एक दिन में दो आदेश पारित करने का मामला सामने आया है। और अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

Nainital News: नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के अपर जिला न्यायाधीश से मांगा स्पष्टीकरण !
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Haldwani News: हल्द्वानी(haldwani) की न्यायालय से एक ही मामले में एक दिन में दो आदेश पारित करने का मामला सामने आया है। और अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय(Uttarakhand High Court) ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट(highcourt) ने हल्द्वानी के अपर जिला न्यायाधीश प्रथम कंवर अमरिंदर सिंह(Additional District Judge I Kanwar Amarinder Singh) को नोटिस जारी कर उनसे दो हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। कहा जा रहा है कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा(Justice Sharad Kumar Sharma) की एकलपीठ में हुई और साथ ही उनके स्टे ऑर्डर(stay order) पर भी रोक लगा दी गयी है। 

 

आपको बता दें कि मामले के अनुसार लालकुआं तहसील(lalkuan tehsil) के अंतर्गत जग्गी-बंगर(jaggi-bangar) में नवीन चंद्र जोशी और भुवन चंद्र(naveen chandra joshi, bhuwan chandra) के बीच 2019 से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। वही इस मामले में नवीन चंद्र जोशी ने सिविल जज(civil judge) हल्द्वानी के सामने सिविल शूट दायर किया था। जहा जनवरी 2023 में सिविल जज ने नवीन जोशी के पक्ष में आदेश देते हुए भुवन चंद्र के खिलाफ निषेध जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ भुवन चंद्र ने अपर जिला न्यायाधीश के सामने अपील की। और फिर इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने 25 फरवरी 2023 को दोनों पक्षों से सुलहनामा करने के लिए कहा। लेकिन ये सुलह नाकामयाब साबित हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2023 तय करी थी। लेकिन बाद में उसी दिन 25 फरवरी को कोर्ट ने भुवन चंद्र के पक्ष में सिविल जज के आदेश पर रोक लगा दी और मामले की सुनवाई 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित की गयी। इसी दौरान 3 अप्रैल को नवीन जोशी के वकील जब कोर्ट में मामले की बात रखने के लिए पहुंचे, तो उन्हें इस मुकदमे में स्टे ऑर्डर पारित होने की जानकारी मिली जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। फिर अब हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर जिला न्यायाधीश कंवर अमरिंदर सिंह को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।

 

 

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