अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद के जमानत प्रार्थनापत्र पर देखिए क्या हुआ फैसला ?

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने  हल्द्वानी दंगा के आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद और जावेद के जमानत प्रार्थनापत्र पर विस्तार से सुनवाई की।

अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद के जमानत प्रार्थनापत्र पर देखिए क्या हुआ फैसला ?
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Nainital News:- उत्तराखंड उच्च न्यायालय(Uttarakhand High Court) ने  हल्द्वानी दंगा के आरोपी अब्दुल मलिक(Abdul Malik), अब्दुल मोईद और जावेद के जमानत प्रार्थनापत्र पर विस्तार से सुनवाई की। खंडपीठ ने आज लंबी सुनवाई के बाद दोंनो पक्षों को सुना और फिर अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद के जमानत प्रार्थनापत्र को सुरक्षित रख लिया है।
पूर्व में न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि केस में चार्जशीट दायर हो गयी है, इसलिए ये जमानत के लिए सैशन कोर्ट में जा सकते है। जबकि मलिक की तरफ से कहा गया कि सैशन कोर्ट(session court) ने उनकी जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है, इसलिए उनकी जमानत पर सुनवाई उच्च न्यायलय में ही की जाय।मामले के अनुसार, 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण(Encroachment) हटाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर साजिशकर्त्ता सहित अतिक्रमणकरियों और कई अन्य लोगो ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की।
दंगे के दौरान दंगाईयो ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलाबारी की। इसमें, कई लोगों की मौके पर मौत हो गयी और 100 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस की जाँच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाईयो(rioters) को गिरफ्तार किया । जिसमें से एक आरोपी ये भी थे। जमानत प्रार्थनपत्र में कहा गया कि जिस दिन यह घटना हुई वो लोग दिल्ली में थे।उन्हें वेबजह फंसाकर उनके ऊपर दंगा भड़काने और दंगाईयो का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही  कहा कि जब अपराध किया ही नहीं तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया, इसलिए उन्हें जमानत दी जाय।

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