उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी लालकुआं दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर को निरस्त करने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की
उत्तराखंड हाईकोर्ट (High Court) ने यौन शोषण के आरोपी लालकुआं दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा (Mukesh Bora) की गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर (FIR) को निरस्त करने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की | मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी (Senior Justice Manoj Kumar Tiwari) की एकलपीठ ने 17 सितंबर यानि मंगलवार तक मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही उन्हे जांच में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया है |
कोर्ट ने केस में शामिल किसी गवाह को डराने, धमकाने या उन्हें प्रभावित न करने को लेकर भी निर्देश जारी किये हैं | इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की गई है |नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा पर एक महिला ने परमानेंट नौकरी दिलाने के नाम पर शोषण करने का आरोप लगाया था | जिसके बाद मुकेश बोरा पर लालकुआं (Lalkuan) थाने में मामला दर्ज किया गया था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी | जिसके बाद गिरफ़्तारी से बचने के लिए मुकेश बोरा ने न्यायालय में याचिका दायर की थी