The court of Special Judge POCSO Nandan Singh found the accused guilty of physically exploiting a minor for 3 years in Haldwani and sentenced him to 20 years of rigorous imprisonment.
हल्द्वानी (Haldwani) में नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ 3 सालों तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह (Special Judge POCSO Nandan Singh) की कोर्ट ने दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास (Imprisonment) की सजा और 41 हजार का अर्थदंड (Fine) लगाया है |
इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष के शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी फौजदारी (Government Advocate ADGC Criminal) नवीन चंद्र जोशी ने बताया की ये मामला साल 2015 का है | जब हल्द्वानी के मुखानी(Mukhani) क्षेत्र की पीड़िता 11वीं की छात्रा थी और स्कूल के वार्षिकोत्सव में अपने दोस्त के जरिए कालाढूंगी(Kaladhungi) के रहने वाले आरोपी से मिली | एक दिन कार से छात्रा के स्कूल पहुंच गया जहां से वो उसे मुखानी ले गया और उसके दुष्कर्म किया | आरोपी 2016 में उसे नैनीताल (Nainital) ले गया और एक बार फिर दुष्कर्म किया | जब पीड़िता के परिवार वालों को इस बात का पता चल तो आरोपी पीड़िता को भगा ले गया | इसके बाद पीड़िता के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस छात्रा को ढूंढ लाई और परिवार वालों के हवाले कर दिया | जिसके बाद परिवार वालों ने पीड़िता को उसके नाना-नानी के घर बरेली , उत्तरप्रदेश (Uttar pradesh) भेज दिया लेकिन आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वहां से उसको भागकर कर कालाढूंगी अपने घर ले आया | इस दौरान पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा और उसके दो बच्चे हैं जिसके बाद उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे घर में ही कैद कर दिया | जानकारी के मुताबिक पीड़िता करीब एक साल तक घर में ही कैद रही, फिर एक पड़ोसी की मदद से संपर्क कर समाजसेवी संगठन तक पहुंची और साल 2021 में समाजसेवी संगठन ने उसका रेस्क्यू किया और थाने पहुंचाया |