उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रशासन को हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्ति के धारकों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस देकर उनकी जनसुनवाई करने को कहा है साथ ही अतिक्रमण करने वाले..
उत्तराखंड(uttarakhand) हाईकोर्ट(HighCourt) ने प्रशासन को हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण(road widening) की जद में आ रही निजी संपत्ति(personal property) के धारकों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस(notice) देकर उनकी जनसुनवाई(Public Hearing) करने को कहा है साथ ही अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के भीतर खुद अतिक्रमण(Encroachment) हटाने को कहा है |
आपको बता दें हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अब तक हटाए गए अतिक्रमण का जो मलबा(debris) फुटपाथ(sidewalk) पर पड़ा है उसे दस दिन के भीतर हटाया जाए साथ ही पूरे मामले की प्रगति रिपोर्ट अगली तारीख में कोर्ट में पेश की जाए | बता दें हल्द्वानी की ‘नया सवेरा’(naya sawera) संस्था ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी । जिसमें कहा गया है कि मंगलपड़ाव, महिला अस्पताल, कालू सिद्ध मंदिर, बेस अस्पताल(base hospital) से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक सड़क बहुत ज्यादा संकरी है। जिसकी वजह से आए दिन स्थानीय लोगों(local people) के साथ सरकारी कर्मचारियों(government employees), स्कूली छात्रों और अन्य यात्रियों(passengers) को ट्रैफिक जाम(traffic jam) का सामना करना पड़ता है। इसके चलते प्रशासन इन दिनों स्थानीय लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क चौड़ी करने में जुटा है। इसके लिए प्रशासन ने मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सरकारी संपत्तियों को तोड़ दिया है पर सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी सम्पतियों(private properties) के मालिकों के विरोध के कारण रोड का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। जिस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग(Public Works Department) और जिला प्रशासन(district administration) को निजी संपत्तियों से भी अतिक्रमण हटाने को कहा है।
बता दे प्रशासन ने हल्द्वानी के चौराहों के चारों तरफ 12-12 मीटर तक अतिक्रमण चिह्नित किया है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार नगर के प्रमुख तिराहे और चौराहे 50 मीटर तक चौड़े किए जाएंगे इसमें ऊंचापुल , लालडांठ तिराहा, मुखानी चौराहा, कुसुमखेड़ा तिराहा, सिंधी चौराहा समेत तमाम मुख्य मार्ग शामिल हैं |