सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जिसमे बोला गया है कि अभी फिलहाल हल्द्वानी के ट्रैक के पास की जमीन मे तोडफोड नहीं होगी , मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में तय कर दी है ।
हल्द्वानी अतिक्रमण: एक बड़ी खबर सामने आ रही है । आपको बता दे हल्द्वानी अतिक्रमण मामले मे एक बार फिर से रोक लग गई है । सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जिसमे बोला गया है कि अभी फिलहाल हल्द्वानी के ट्रैक के पास की जमीन मे तोडफोड नहीं होगी ।बता दे हाईकोर्ट के दिए गए आदेश पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है । आपको बता दे जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच में याचिकाकर्ताओं ने मामले की सुनवाई टालने की मांग की है ।
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में तय कर दी, आपको बता दे पिछली सुनवाई मे उतराखण्ड सरकार ने समाधान निकालने के लिए और समय मांगा था। वही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और रेलवे को इस मामले पर विचार कर समाधान निकालने को कहा था।आपको बता दे बीते पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा में 4000 से ज्यादा घरों पर चलने वाले बुलडोजर पर लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।जिसके बाद मामले की सुनवाई सात फरवरी को तय की गई थी।
वही 7 फ़रवरी को रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में समाधान निकालने के लिए समय मांगा। वही सुप्रीम कोर्ट ने आठ हफ्ते का समय दिया है। जिसके बाद मामले की सुनवाई दो मई यानी आज होनी थी वही अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हाई कोर्ट के इस फैसले पर फिरसे रोक लगा दि है और अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में तय कर दी