हल्द्वानी मे चल रहे धवस्तिकरण को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है , आपको बता दे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी स्थित ओके होटल और होटल हैप्पी होम समेत अन्य सम्पत्ति को तोड़ने पर रोक लगा दी है।
हल्द्वानी मे चल रहे धवस्तिकरण(devastation)को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है , आपको बता दे उत्तराखंड(uttarakhand)हाईकोर्ट(High Court)ने हल्द्वानी स्थित ओके होटल(OK Hotel)और होटल हैप्पी होम(Hotel Happy Home)समेत अन्य सम्पत्ति को तोड़ने पर रोक(Stoppage)लगा दी है। जानकारी के मुताबिक अब आगामी 10 दिन तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। तो वही न्यायमूर्ति(Justice)पकंज पुरोहित(Pankaj Purohit)की शीतकालीन पीठ ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 5 फरवरी को ये आदेश पारित किये ,
याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका में कहा गया कि नगर निगम ने उनके प्रत्यावेदन पर सुनवाई नहीं की है। तो वही ,याचिकाकर्ताओं ने सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट(city magistrate)और नगर आयुक्त(Municipal Commissioner)के नेतृत्व, में गठित कमेटी ने बीते 03 फरवरी को उनकी प्रत्यावेदन पर सुनवाई के बाद, उनकी संपत्तियों को गिराने के आदेश पारित कर दिये। और अदालत से उनके आदेश को चुनौती देने के लिये समय की मांग की गयी। जिसके बाद अदालत ने 10 दिन की मोहलत देते हुए फिलहाल धवस्तिकरण की कार्यवाही पर रोक लगा दी है । अदालत ने ये भी निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता सनप्रीत सिंह के प्रत्यावेदन पर 7 दिन के अंदर कार्यवाही करें और विपरीत निर्णय की स्थिति में याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 10 दिन के अंदर कमेटी के आदेश को चुनौती दे सकता है।