हल्द्वानी के मुखानी चौराहे पर ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से जवाब मांगा है।
हल्द्वानी के मुखानी चौराहे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है…जहां ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण के मुद्दे पर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जिलाधिकारी नैनीताल से सीधा सवाल किया है—कि जब शहर के अन्य चौराहों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है तो आखिर मुखानी चौराहा अब तक क्यों अछूता है?
वही याचिका में कहा गया कि साल 2018 में फ्लाईओवर के लिए सर्वे भी कराया गया, जिस पर लाखों रुपये खर्च हुए…लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी न तो सर्वे रिपोर्ट सामने आई और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई।आपको बता दें कि मुखानी चौराहा STH अस्पताल समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है जहां रोजाना घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है।
सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शहर के अन्य चौराहों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है और सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। साथ ही मुखानी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए 71 लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं।हालांकि, फ्लाईओवर को लेकर सरकार का कहना है कि ये एक लंबी अवधि का प्रोजेक्ट है और फिलहाल सड़क चौड़ीकरण पर ही फोकस किया जा रहा है।