हल्द्वानी हिंसा में जले वाहनों को मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम ? जाने क्या कहते हैं नियम 

If there is any kind of damage to the vehicle during the violence and disturbance and the insurance for the damage is valid, then as per the rules insurance claim will be given

हल्द्वानी हिंसा में जले वाहनों को मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम ? जाने क्या कहते हैं नियम 
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बनभूलपुरा(Banbhulpura) में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर पथराव कर उनको घायल करने के साथ ही 100 छोटी-बड़ी गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया जबकि 50 से अधिक गाड़ियों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया |

इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (India Insurance Company Limited) के मंडलीय प्रबंधक बीएस ग्वाल(Divisional Manager BS Gwal) ने बताया कि हिंसा और उपद्रव के दौरान अगर किसी तरह के वाहन का नुकसान होता है और नुकसान का इंश्योरेंस वैलिड है तो नियम के तहत कार्रवाई कर इंश्योरेंस का क्लेम (Insurance claim) दिया जाएगा | जानकारी के अनुसार दंगों से होने वाले नुकसान को Comprehensive motor insurance policy के तहत कवर किया जाता है | अगर आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो कंपनी आपके नुकसान की भरपाई करेगी | यहां गौर करने वाली बात है कि अगर आपने वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर लिया है तो इसमें आपके वाहन को होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को कवर नहीं किया जाता है | इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए पुलिस में FIR दर्ज करवानी होगी साथ ही इंश्योरेंस क्लेम करते समय आपको FIR की कॉपी, गाड़ी की चेचिस का नंबर या नंबर प्लेट देनी होगी |

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