Crime News: प्रेम विवाह करने पर युवक को मौत देने वालो को अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा 

haridwar के कनखल में लव मेरीज करने पर एक युवक को खौफनाक मौत की सजा दी गई। शादी से नाखुश लड़की के परिजनों ने युवक की हत्या कर दी थी हैरानी इस बात की रही की पत्नी ने इस मामले में अपने परिजनों का साथ दिया

Crime News: प्रेम विवाह करने पर युवक को मौत देने वालो को अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा 
JJN News Adverties

Haridwar News: haridwar के कनखल(kankhal) में लव मेरीज करने पर एक युवक को खौफनाक मौत की सजा दी गई। शादी से नाखुश लड़की के परिजनों ने युवक की हत्या कर दी थी, हैरानी इस बात की रही की पत्नी ने भी इस मामले में अपने परिजनों का साथ दिया। ऐसे में अब कनखल क्षेत्र में ससुराल में आए युवक की हत्या करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने बीते दिन फैसला सुनाया। 

मृतक की पत्नी और सास, ससुर समेत 6 आरोपियों को आजीवन कारावास(life imprisonment) और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आपको बता दे कि शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह ने बताया कि 30 नवंबर 2014 को मोनू कनखल थाना क्षेत्र में अपनी ससुराल में आया था। काफी दिनों तक बातचीत नहीं होने पर गांव शेखुपुरा बुलंदशहर निवासी सोनू ने अपने भाई मोनू की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। छह दिन बाद गांव पंजनहेड़ी निवासी प्रमोद चौहान के गन्ने के खेत में से एक कंकाल मिला था। पुलिस ने कंकाल और अन्य सामान को कब्जे में लिया था। सोनू ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई मोनू की शादी कनखल निवासी शिवानी  से हुई थी। करीब डेढ़ साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी वजह से मोनू अपनी ससुराल आया हुआ था।

पुलिस ने सोनू की रिपोर्ट पर मृतक मोनू की पत्नी शिवानी, ससुर भानुप्रताप, सास संतोष, समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या और सबूत छिपाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने जांच के बाद सभी छह आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
वहीं बताया जा रहा है कि , मोनू का आरोपी शिवानी से प्रेम विवाह हुआ था। जिसको लेकर ससुराल वाले खुश नहीं थे। इसी वजह से पति पत्नी के बीच विवाद रहने लगा था। शिवानी अपनी ससुराल से मायके में रहने लगी थी। ऐसे में जब मोनू अपने ससुराल गया तो आरोपियों ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या करने के बाद शव को टेंपो में ले जाकर गन्ने के खेत में छिपा दिया था। ऐसे में अब सभी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

JJN News Adverties
JJN News Adverties