दुष्कर्म आरोपी को कोर्ट से बड़ा झटका, दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज

हरिद्वार। युवती से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी रामपाल की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है....

दुष्कर्म आरोपी को कोर्ट से बड़ा झटका, दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज
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हरिद्वार। युवती से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी रामपाल की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। इससे पहले भी आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है।

अभियोजन के अनुसार, मामला 11 मार्च 2026 का है। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में आरोपी पर अपनी महिला कर्मचारी के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का आरोप है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह किसी तरह आरोपी को कमरे में बंद कर मौके से निकलने में सफल रही और तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्र कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दूसरी बार जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अदालत के इस आदेश के बाद आरोपी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा। मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी है।

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