उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने किया जिला जज को निलंबित , जानिए किन गंभीर आरोपों के चलते हुए फैसला

हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला और सत्र न्यायाधीश और हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार अनुज कुमार संगल को निलंबित कर दिया है , उन पर अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारी के उत्पीड़न करने का आरोप है

उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने किया जिला जज को निलंबित , जानिए किन गंभीर आरोपों के चलते हुए फैसला
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हाईकोर्ट(High Court) ने रुद्रप्रयाग के जिला और सत्र न्यायाधीश (District and Sessions Judge of Rudraprayag) और हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार अनुज कुमार संगल (Former Registrar of High Court Anuj Kumar Sangal) को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें अनुज पर हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार रहते हुए अपने अधीन काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(fourth class employee) का उत्पीड़न(Harassment) करने का आरोप है । बता दें हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी(Registrar General Ashish Naithani) की ओर से निलंबन का आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में कहा गया है अनुज कुमार संगल जिला और सत्र न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग के खिलाफ कुछ आरोपों पर अनुशासनात्मक जांच पर विचार किया जा रहा है। उनके खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक नियम(Uttarakhand Government Servant Rules) के तहत नियमित जांच शुरू की जाएगी। इसलिए अनुज कुमार संगल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

आरोप के मुताबिक संगल ने रजिस्ट्रार रहते हुए घर पर तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से गाली-गलौज और नौकरी से हटाने की धमकी देकर उसे प्रताड़ित किया साथ ही कर्मचारी को नियमित रूप से डांट-फटकार कर सुबह आठ से रात 10 बजे तक और उससे भी अधिक समय तक ड्यूटी को लेकर परेशान किया गया और अवकाश की मंजूरी की प्रक्रिया में देरी करके अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। इस प्रताड़ना के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने तीन जनवरी 2023  को उनके आवास के सामने जहर खा लिया था।

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