गांजे के साथ आरोपी की गिरफ्तारी, पांच साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना !

नैनीताल की अदालत ने 2.76 किलो गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी फैजान को पांच साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें 22 जनवरी 2018 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।

गांजे के साथ आरोपी की गिरफ्तारी, पांच साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना !
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नैनीताल (Nainital) में प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत (court) ने 2.76 किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी (accused) को पांच साल के कठोर कारावास (imprisonment) और ने 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने अदालत को बताया कि खताड़ी, रामनगर निवासी फैजान पुत्र जियाउद्दीन को 22 जनवरी 2018 को पुलिस ने 2.76 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। ये मात्रा मध्यम मात्रा से अधिक पाई गई थी। अदालत ने विचार विमर्श के बाद आरोपी फैजान को गांजा तस्करी में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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