उच्च न्यायालय नैनीताल ने स्थानीय निकाय चुनाव 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनौती देती अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की। अब आज कोर्ट दोपहर दो बजे बाद इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है।
Nainital News:- उच्च न्यायालय नैनीताल(High Court Nainital) ने स्थानीय निकाय चुनाव 2024(civic elections 2024) की आरक्षण नियमावली को चुनौती देती अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की। अब आज कोर्ट दोपहर दो बजे बाद इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है।
दरअसल गुरुवार को न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकर्ताओं की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने नियमों को ताक पर रखते हुए निकाय आरक्षण(Reservation) की अधिसूचना जारी की है। जिस दिन अधिसूचना जारी की गई उसी दिन शाम को चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया। इस पर उन्हें आपत्ति दाखिल करने का मौका तक नहीं दिया गया। नियमों के तहत आरक्षण घोषित होने के बाद आपत्ति मांगे जाने का प्रविधान है। जिसका अनुपालन राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं किया है। जिन स्थानीय निकायों और नगर निगमों में आरक्षण तय किया वो भी सरासर गलत है। इसके साथ ही निगमों में दस हजार से कम ओबीसी और एसटी आबादी(ST population) पर सीट का आरक्षण नहीं होना था, जबकि जहां इनकी संख्या अधिक थी, वहां सीट आरक्षित की जानी चाहिए थी।
इधर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि निकायों में नियमानुसार आरक्षण तय किया गया है। इसे चुनाव याचिका के रूप में चुनौती दी जानी चाहिए। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि अभी चुनाव नहीं हुए हैं, उन्होंने सिर्फ आरक्षण की अधिसूचना को चुनौती दी है।
यदि आज उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण बदलने से संबंधित कोई फैसला सुना दिया गया तो स्थानीय निकाय चुनाव पर दोबारा संकट आ सकता है।