नैनीताल हाईकोर्ट ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका की अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि नियत की है।
Nainital: नैनीताल हाईकोर्ट(Nainital High Court) ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड(The famous Ankita Bhandari murder case) के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या(Main accused Pulkit Arya) की जमानत याचिका की अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी(Justice Ravindra Maithani) की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
पौड़ी जिले(Pauri district) के डोभ श्रीकोट(Dove Shrikot) की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिजॉर्ट ऋषिकेश(Vanantra Resort Rishikesh) में नौकरी करती थी। रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित पर उसकी हत्या का आरोप है। इन पर चीला बैराज(Chilla Barrage) में अंकिता को धक्का देकर मार डालने का आरोप है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। तबसे सभी आरोपी जेल में हैं।