उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज कर दी
Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड हाई कोर्ट(Uttarakhand High Court) ने बुधवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड(Ankita Bhandari Murder Case) के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य(Pulkit Arya) की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें हाई कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुय आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर अपराध है और निचली अदालत में अब तक हुई सभी गवाहों के बयान से इस बात की पुष्टि हुई है कि घटना के वक्त सभी आरोपी मौके पर मौजूद थे। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी(Justice Ravindra Maithani) की एकलपीठ में हुई।
न्यायमूर्ति ने साफ कहा कि आरोपियों ने उसे वीआईपी सेवा(VIP service) देने के लिए बार-बार दबाव डाला। फोरेंसिक जांच(forensic investigation) में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। यही नही मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई के दौरान मृतका के परिवार की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने सबूतों को छिपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे(cctv cameras) बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़खानी की गई।