हल्द्वानी रोडवेजे से इन रूटों पर चलाने वाली, बसों के संचालन पर लगी रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोडवेज वाहनों के लिए स्वीकृत रूटों को निजी संस्थाओं की बसों के संचालन की अनुमति दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की

हल्द्वानी रोडवेजे से इन रूटों पर चलाने वाली, बसों के संचालन पर लगी रोक
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Ban on operation of buses plying on these routes from Haldwani Roadway:-उत्तराखंड में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों(mountainous and plain areas) में यात्री रोडवेज बसों (roadways buses)पर प्राइवेट बसों से ज़्यादा भरोसा करते हैं। हाल ही में कर्मचारी यूनियन(employee union) द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी, जिसमें विशेष मार्गों पर निजी बसों की घुसपैठ को रोकने का आग्रह किया गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने निजी बसों के उत्तराखंड परिवहन निगम(Uttarakhand Transport Corporation)के लिए निर्दिष्ट मार्गों पर चलने से रोक जारी रखी है।

यूनियन महासचिव अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य परिवहन प्राधिकरण (State Transport Authority)ने निजी बसों(private buses) के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले अधिसूचित मार्ग खोल दिए थे। यूनियन महासचिव के अनुसार निजी बसों के अधिसूचित मार्गों पर संचालन से UTC के राजस्व पर असर पड़ता है। आचार संहिता लागू होने से पहले STA द्वारा निजी बसों को UTC के मार्गों पर चलने के लिए हरी झंडी दिखाए जाने पर चौधरी ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। इस कृत्य पर चौधरी कहते हैं “”इससे साफ पता चलता है...कि एसटीए अधिकारी निजी ऑपरेटरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।”

फिलहाल हाईकोर्ट ने निजी बसों को UTC के लिए आरक्षित मार्गों पर चलने से रोक दिया है। जिससे रोडवेज प्रबंधन ने राहत की सांस ली है। साथ ही प्राइवेट बसों के संचालन से मार्गों में होने वाली मनमानी और मनचाहा किराया वसूलने की बात पर भी कोर्ट में दलीलें पेश की गई। और जिन रूटों पर कोर्ट ने निजी बसों के चलने पर रोक लगा दी है उसमे देहरादून-ऋषिकेश, देहरादून-सहारनपुर, रूड़की-सहारनपुर, हल्द्वानी-मुरादाबाद , हल्द्वानी-बरैली, नैनीताल-हल्द्वानी जैसे प्रमुख रुट शामिल हैं।

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