मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तारीख तय की है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट (High Court) ने बनभूलपुरा दंगे (Banbhulpura Voilence) में शामिल कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तारीख तय की है।
शुक्रवार को हुई सुनवाई में अब्दुल मोईद (Abdul Moeed) की ओर से एक अतिरिक्त शपथपत्र पेश कर कहा गया कि घटना के वक्त वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था ,शपथ पत्र में कई साक्ष्य के बयान भी पेश किए। जिसपर कोर्ट ने इसकी जाँच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। वहीं कोर्ट ने अब्दुल चौधरी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि घटना के समय जो अभियुक्त वहां मौजूद थे उन सबका एक चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश किये जाए । याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें वेवजह इसमे शामिल किया जा रहा है।साजिशकर्ता और अन्य लोग जेल में बंद है और मामले की जाँच जारी है लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए ।