नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत हिंसा में शामिल अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की।
नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा (Banbhulpura violence) के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक (Main accused Abdul Malik) समेत हिंसा में शामिल अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। आपको बता दें वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद और चालक जहीर को तीनों मुकदमों में दर्ज एफआईआर के आधार पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं जबकि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जमानत न देकर अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद कि तारीख तय की गई है |
बता दें बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद, मोहम्मद जहीर, जियाउर्रहमान, अब्दुल रहमान, शाहनवाज उर्फ शानू, शकील अहमद, मौकीन अहमद सैफी, असलम चौधरी, मोहम्मद नाजिम, महबूब आलम और जीशान परवेज के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। अब्दुल मलिक को फिलहाल कोर्ट ने जमानत देने इसे इनकार कर दिया है। इसी प्रकार अब्दुल मोईद पर कुल तीन मामले दर्ज हैं और कोर्ट ने तीनों मामलों में उसे गुरुवार को जमानत दे दी ..कोर्ट ने अब्दुल मलिक के चालक मोहम्मद जहीर को भी जमानत दे दी है। आरोपी मोईद की ओर से कहा गया कि घटना के दिन वो मौके पर मौजूद नहीं था। इसके अलावा कोर्ट ने एक अन्य आरोपी मो. नाजिम को भी जमानत दे दी है |