नैनीताल हाईकोर्ट से दुष्कर्म आरोपी को बड़ी राहत , जानिए क्या ?

नाबालिग में रेप के आरोपी समेत रुकुट क्षेत्र के कई लोगों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है ,1 मई को जारी अतिक्रमण हटाने के नोटिसों को नगर पालिका वापस लेगी।

नैनीताल हाईकोर्ट से दुष्कर्म आरोपी को बड़ी राहत , जानिए क्या ?
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नाबालिग में रेप के आरोपी समेत रुकुट क्षेत्र के कई लोगों को नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) से बड़ी राहत मिली है।1 मई को जारी अतिक्रमण हटाने के नोटिसों को नगर पालिका वापस लेगी, नगर पालिका ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के दिशा-निर्देशों का पालन ना करने की गलती स्वीकार की है। 

आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस अनिवार्य है, लेकिन पालिका ने केवल 3 दिन का समय दिया | ये सुनवाई नैनीताल हाईकोर्ट की विशेष पीठ में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंदर (Chief Justice G. Narender) और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने की । इसके साथ अधिवक्ता ने बताया कि क्षेत्र के कई निवासियों को भी अवैध रूप से अल्पावधि में नोटिस जारी किए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधी अवमानना है। बता दे सुनवाई के दौरान एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा (SSP Prahlad Narayan Meena) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और नगर पालिका के दोनों अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। 
 

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