नैनीताल के भवाली पॉक्सो केस में मुख्य आरोपी नरेश पांडे की जमानत अर्जी खारिज। पुलिस की सख्त कार्रवाई और मजबूत पैरवी के चलते अदालत ने राहत देने से किया इनकार।
नैनीताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भवाली पॉक्सो प्रकरण में मुख्य आरोपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के इस चर्चित मामले में आरोपी नरेश पांडे की जमानत अर्जी को नैनीताल की अपर जिला और सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
वही इस पूरे मामले में नैनीताल पुलिस की सख्त कार्रवाई और मजबूत पैरवी का अहम रोल रहा। जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में इस संवेदनशील केस की लगातार मॉनिटरिंग की गई। पुलिस टीम ने पुख्ता साक्ष्य जुटाए और अदालत में प्रभावी तरीके से पक्ष रखा।
बता दे, पुलिस अधीक्षक अपराध डॉ. जगदीश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी अंजना नेगी और महिला उपनिरीक्षक आशा बिष्ट की टीम ने गहन जांच कर ऐसा मजबूत केस तैयार किया, जिससे अदालत आरोपी की जमानत को निरस्त करने के लिए आश्वस्त हो सकी।
बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले भी कई महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, जिनमें उसने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया। मामले में ssp नैनीताल ने साफ कहा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति जारी रहेगी।